Traffic Rules: गाड़ी चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, 15 हजार से नीचे नहीं कटेगा चालान

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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Traffic Rules: गाड़ी चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, 15 हजार से नीचे नहीं कटेगा चालान

Traffic Rules


Drink and Drive Fine in India: लोग अक्सर मौज-मस्ती के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनके लिए उन्हें जिंदगी भर बैठके पछताना पड़ता है. कई लोग जानबूझकर भी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं.

सभी जानते हैं कि शराब पीकर या किसी भी तरह का नशा करने के बाद कार या बाइक चलाना कानून अपराध होता है. इसके लिए भारी जुर्माना तो लगाया ही जाता है. साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. दरअसल, देश में हर दिन हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इन हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है.

एक स्टडी के मुताबिक कई हादसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं. इस होली पर आपको शराब पीकर या किसी भी तरह का नशा करने के बाद गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है. दिल्ली, राजस्थान और समेत कई राज्यों की पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को रोकने की विशेष तैयारी कर ली है. पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

कितने साल तक होगी जेल-

मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के अनुसार, भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है. अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या कुछ समय तक जेल हो सकती है.

पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है. वहीं दूसरी बार पकड़े गए हैं तो 15,000 का जुर्माना या 2 साल की कैद हो सकती है. बार-बार उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

कैसे भर सकते हैं जुर्माना-

इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव अपराध के मामले में एक चालान जारी किया जाएगा और वाहन को हिरासत में लिया जाएगा. जुर्माना भरने के बाद ही वाहन वापस किया जाएगा. ड्रिंक एंड ड्राइव जुर्माने का भुगतान करने के कई तरीके हैं.

आपको ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाना होगा और चालान देना होगा. जुर्माना भरने के बाद रसीद दी जाएगी. हालांकि, अब आप किसी भी तरह का चालान राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी भर सकते हैं.