Traffic Rules Update : अपनी गाड़ी के इन नियमों के तहत करवा सकते हैं काले शीशे, नहीं कटेगा चालान

Rules for Car Glass Film: बहुत से लोग अपनी गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगवा लेते हैं, ऐसा लोग शौकिया या स्वैग जमाने के लिए करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है गाड़ी के शीशे काले करवाना यातायात के नियमों का उल्लंघन है साथ ही गैरकानूनी भी है.
ट्रैफिक रूल्स के अनुसार कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगाने पर चालान करने का प्रावधान है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
कुछ नियमों का पालन करके इनका उपयोग किया जा सकता है. अगर आप भी अपनी गाड़ी के शीशों को काला करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लेना चाहिए.
क्या है ब्लैक फिल्म के नियम?
उच्चतम न्यायालय ने साल 2012 में कारों के काले शीशे को लेकर एक फैसला जारी किया था. न्यायालय के नियमों के अनुसार किसी भी कार के फ्रंट और बैक ग्लास में न्यूनतम 70 फीसदी की विजिबिलिटी होना अनिवार्य है.
जिसका अर्थ यह है कि कम से कम 70 प्रतिशत बाहरी लाइट कार के अंदर जानी चाहिए. वहीं साइड के शीशों के लिए यह नियम 50 प्रतिशत का है, यानि शीशों से कम से कम 50% लाइट अंदर जानी चाहिए.
इतना काला करवाएं शीशा
यदि आपकी गाड़ी में नियमों से अधिक शीशे का रंग काला है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. लेकिन यदि आप ब्लैक फिल्म लगवाना ही चाहते हैं तो, अगले और पिछ्ले शीशों पर 70 फीसदी विजिबिलिटी और साइड के शीशों पर 50% विजिबिलिटी वाले फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है, क्योंकि यह नियमों के अनुसार है.