आपका Income Tax Refund अटका हुआ है? ये गलतियां हो सकती हैं वजह, जानें कैसे पाएं तुरंत रिफंड
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक (ITR refund 2024) करके सारी स्थिति देख सकते हैं।
अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (ITR E-filing portal) पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं।
आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं। ऐसे में विभाग ने इन रिफंड दावों को सत्यापन (ITR verification process) की प्रक्रिया में डाल दिया है।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक (ITR refund 2024) करके सारी स्थिति देख सकते हैं।
अगर किसी तकनीकी कारण की वजह से रिफंड रुका हुआ है तो वो स्पष्ट तौर पर लिखा होगा। पैन को आधार से न जोड़ने और बैंक खाता अपडेट न होने (ITR PAN card issue) जैसी कई वजहों के चलते रिफंड मिलने में देरी हो रही है।
अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
रिफंड में आ रही दिक्कतें
इस बार रिफंड को लेकर काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं। कुछ मामलों में रिफंड जल्द मिल रहा है लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जिनमें आयकर रिटर्न भरने (ITR Refund delay 2024) के एक से दो महीने बाद भी रिफंड नहीं मिला है।
इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी शिकायतें कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे पैन कार्ड को (Income tax refund) आधार से सही समय पर न जोड़े जाना भी बड़ा कारण है। इसलिए अब रिफंड समय पर नहीं मिल पा रहा है तो लोग ऑनलाइन जाकर जुर्माना भरकर आधार को पैन से जोड़ रहे हैं।
देना होगा इतना जुर्माना
आयकर विभाग ने आधार से पैन को जोड़ने की समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाया था। अंतिम तिथि खत्म होने के बाद विभाग ने अब इस काम (ITR deadline 2024) के लिए एक हजार रुपये का शुल्क तय किया है।
मौजूदा समय में एक जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। उसके बाद जारी पैन कार्ड को छूट(ITR filing 2024) के दायरे में रखा गया है।
ऐसे जांचें रिफंड स्टेटस
आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंमाई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस (ITR refund process) को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें।
अब रीसिप्ट नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।देरी होने पर यहां करें शिकायत
सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है।
अगर आईटीआर स्टेटस (ITR refund status) से पता चलता है कि रिफंड दावा खारिज हो गया है तो करदाता रिफंड दोवारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
अगर स्टेटस में क्लेम लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।