नशीली दवाइयां बेचने के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी खारिज

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नशीली दवाइयां बेचने के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी खारिज


नशीली दवाइयां बेचने के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी खारिज


नशीली दवाइयां बेचने के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी खारिज


मुरादाबाद, 23 जून (हि.स.)। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में जेल भेजे गए मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी गुरुवार को न्यायालय ने खारिज कर दी।

मझोला थाने की पुलिस ने 29 अप्रैल को मझोला के ढक्का तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक अरुण कुमार शर्मा से नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 480 कैप्सूल और 106 इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयां बरामद की थी। उस समय पुलिस के मांगने पर अरुण कुमार शर्मा मेडिकल स्टोर का वैध लाइसेंस नहीं पेश कर सका था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपित अरुण कुमार शर्मा के वकील की ओर से विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिसमें आरोपित की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है, वह मेडिकल स्टोर संचालक है।

विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित