इस राज्य में अलग धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50 हजार रुपए

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इस राज्य में अलग धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50 हजार रुपए

इस राज्य में अलग धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50 हजार रुपए


जहां एक ओर भाजपा शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार लोगों को दूसरे धर्मों और जातियों में शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उत्तराखंड सरकार जोड़ों को दूसरे धर्मों में शादी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये दे रही है।

खबर के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार उन सभी जोड़ों को नकद प्रोत्साहन देगी जो कानूनी रूप से पंजीकृत हैं। यह जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने दी है।

बता दें कि अंतर-धार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, चर्च या देवस्थान में होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन पाने के लिए दंपति के पति / पत्नी में से एक एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घड़ियाल ने कहा कि अन्य जातियों और अन्य धर्मों में शादी करने वालों को दी जाने वाली राशि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन इस विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

आपको बता दें कि, पहले इस योजना के लिए, जिन्होंने अन्य धर्मों और जातियों में शादी की थी, उन्हें 10,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था। लेकिन 2014 में, राज्य सरकार ने 2014 में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश अंतर-जातीय अंतर-धार्मिक विवाह संवर्धन नियम 1976 में संशोधन किया, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। उत्तराखंड का गठन वर्ष 2000 में हुआ था जब राज्य ने यह कानून यूपी से लिया था।