बालिग युवती को अधिकार है कि वह जहां चाहे और जिसके साथ चाहे, रह सकती है: हाईकोर्ट

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बालिग युवती को अधिकार है कि वह जहां चाहे और जिसके साथ चाहे, रह सकती है: हाईकोर्ट

बालिग युवती को अधिकार है कि वह जहां चाहे और जिसके साथ चाहे, रह सकती है: हाईकोर्ट


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने वाली और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने वाली 20 साल की युवती के अभिभावकों की काउंसलिंग करें और उन्हें समझाए कि वह बेटी-दामाद को धमकाएं नहीं और ना ही कानून अपने हाथ में लें। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि बालिग होने के कारण युवती को अधिकार है कि वह जहां चाहे और जिसके साथ चाहे, रह सकती है। 
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने निर्देश दिया कि युवती को पति के साथ रहने की अनुमति है। अदालत ने पुलिस से उसे व्यक्ति के घर ले जाने को कहा। 

पीठ ने कहा कि (युवती) बालिग होने के कारण जहां चाहे, जिसके साथ चाहे रह सकती है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि युवती को वादी संख्या 3 (व्यक्ति) के साथ रहने की अनुमति है। हम पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वह युवती को व्यक्ति के घर छोड़कर आए।