50 बच्चों के यौन शोषण का आरोपी JE कस्टडी रिमांड के 30 घंटे पहले CBI ने फिर जेल भेजा

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50 बच्चों के यौन शोषण का आरोपी JE कस्टडी रिमांड के 30 घंटे पहले CBI ने फिर जेल भेजा

50 बच्चों के यौन शोषण का आरोपी JE कस्टडी रिमांड के 30 घंटे पहले CBI ने फिर जेल भेजा


बांदा। डीवीएनए 
इंटरनेशनल स्तर पर पचास बच्चों के यौन उत्पीड़न के बहु चर्चित आरोपी जेई रामभवन से सीबीआई ने दूसरे चरण की पूछताछ पूरी कर ली । अदालत ने 103 घंटे की कस्टडी रिमांड दी थी, लेकिन सीबीआई ने अपना काम 30 घंटे पहले ही पूरा कर लिया। दोपहर देर बाद आरोपी को वापस लाकर बांदा जेल में निरुद्ध कर दिया।
यौन उत्पीड़न का आरोपी जेई रामभवनजो निलंबित भी किया जा चुका है  एक पखवारे पहले सीबीआई के चुंगुल में फंसा था।  कई दिन साथ रखकर सीबीआई ने उसकी निशानदेही पर बच्चों के शारीरिक उत्पीड़न में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण बड़ी संख्या में बरामद किए थे। आरोपी को 16 नवंबर को पहली गिरफ्तारी दर्शाते हुए सीबीआई ने बांदा के प्रथम अपर सीजेएम कोर्ट में पेश कर एक दिन का रिमांड मांगा था।
मजिस्ट्रेट नदीम अनवर ने अर्जी मंजूर कर एक दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। अगले दिन सीबीआई ने आरोपी को वापस जेल भेज दिया। इसके अगले ही दिन 18 नवंबर को सीबीआई ने फिर रिमांड पर लेने की अर्जी पेश की। दो दिन सुनवाई टलने के बाद 25 नवंबर को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद ने 5 दिन की रिमांड अर्जी मंजूर कर दी थी। अदालत ने 26 नवंबर को सुबह 9 बजे से 30 नवंबर को शाम 4 बजे तक की कस्टडी रिमांड मंजूर की थी।
सीबीआई ने 26 नवंबर को दोपहर करीब 1.14 बजे आरोपी रामभवन को यहां जेल से कब्जे में लिया था। यहां से उसे सीधे चित्रकूट ले जाकर अपने कैंप आफिस में रखा। चार दिनों तक पूछताछ और कुछ स्थानों पर ले जाने के बाद रविवार को दोपहर बाद करीब 2.55 बजे आरोपी को एंबुलेंस से वापस लाकर जेल के हवाले कर दिया।
सीबीआई के डिप्टी एसपी और इस केस के विवेचक श्रीभगवान सहित चार सदस्यीय सीबीआई दल और पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी साथ आए थे। सीबीआई की रिमांड कस्टडी में आरोपी रामभवन 73 घंटे 41 मिनट रहा। हालांकि अदालत द्वारा दी गई अवधि करीब 103 घंटे की थी। माना जा रहा है कि सीबीआई ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है।
बांदा जेल से सीबीआई कस्टडी रिमांड में जाने से पहले 20 नवंबर को हुई जांच में आरोपी रामभवन कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके मद्देनजर अदालत ने रिमांड अर्जी मंजूरी आदेश में कहा था कि सीबीआई टीम पीपीई किट पहनकर आरोपी से अपने कैंप आफिस में पूछताछ करेगी।
उसे दवाएं आदि उपलब्ध कराएगी, लेकिन 26 को रिमांड में जाने से पहले जेल में हुई कोरोना जांच में उसे निगेटिव पाया गया। यहां के बाद कर्वी चित्रकूट में भी हुई जांच में आरोपी संक्रमित नहीं मिला। उसका स्वास्थ्य सामान्य बताया गया।
अब रविवार को पुन: जेल में दाखिल होते ही उसका स्वास्थ्य परीक्षण और कोरोना जांच की गई। प्रभारी जेल अधीक्षक प्रमोद तिवारी ने बताया कि कोरोना जांच निगेटिव मिली है। अन्य स्वास्थ्य भी सामान्य पाया गया है। अब आरोपी रामभवन को जेल की सामान्य बैरक में अन्य बंदियों के साथ रखा गया है।
संवाद विनोद मिश्रा