वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार

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वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार


दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून पेश करेगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने कहा, "नया कानून केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए होगा।" जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। मैं इसके दंड से संबंधित जानकारी पर टिप्पणी नहीं कर सकता। यह नया कानून केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है। वायु कानून राष्ट्र के लिए है और यह वही रहेगा। ''

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की थी और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून लाएगा और चार दिनों के भीतर इसके समक्ष एक प्रस्ताव रखेगा। तभी गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं, सोमवार को लगातार चौथे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत हवा की गुणवत्ता का स्तर 353 था, जो 'बहुत खराब' की श्रेणी में आता है।