HC ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को दी सुरक्षा...

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HC ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को दी सुरक्षा...

HC ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को दी सुरक्षा...


प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो महिलाओं के लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की याचिका पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दायर याचिका में दोनों महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की थी। बता दें कि परिवार और समाज दोनों महिलाओं के इस रिश्ते का विरोध कर रहा है। अदालत ने कहा कि समाज की नैतिकता अदालत के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती है। संवैधानिक नैतिकता और लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक शामली को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा देने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें किसी से परेशान नहीं होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शामली के टिमरशाह मुहल्ला निवासी सुल्ताना मिर्जा और विवेक विहार निवासी किरानी की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे वयस्क हैं। दोनों काम कर रहे हैं। साथ ही लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे। इसका परिवार और समाज विरोध कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर मामले में समलैंगिकता को मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आपसी सहमति से दो समलैंगिकों के बीच संबंध को आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। समलैंगिकों को भी सामान्य नागरिकों के समान मूल अधिकार प्राप्त हैं। सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।