वाहन चलाते समय भी मास्क लगाना है अनिवार्य
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दिल्ली सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि सभी को वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। यह अप्रैल में अनिवार्य किया गया था और यह आदेश अभी भी लागू है।
सरकार ने वकील की याचिका पर न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दायर एक हलफनामे पर यह स्पष्टीकरण दिया।
वकील सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में निजी कार में अकेले होने का हवाला देते हुए वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का चालान करने की चुनौती दी।