PNB सहित पांच अन्य इकाइयों पर RBI ने लगाया जुर्माना

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PNB सहित पांच अन्य इकाइयों पर RBI ने लगाया जुर्माना

PNB सहित पांच अन्य इकाइयों पर RBI ने लगाया जुर्माना


दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), सोडेक्सो और फोनपे सहित 6 इकाइयों पर नियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 5.78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने सोडेक्सो पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि पीएनबी और क्विक सिल्वर सॉल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फोनपे पर 1.39 करोड़ रुपये और मुथूट व्हीकल और एसेट फाइनेंस पर 34.55 लाख रुपये और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन इकाइयों पर नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत ये जुर्माना लगाया है। PNB को छोड़कर, शेष पाँच गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद (PPI) जारी करने वाली इकाइयाँ हैं।