512.67 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राइवेट फर्म का एमडी गिरफ्तार

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512.67 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राइवेट फर्म का एमडी गिरफ्तार

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नई दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को 512.67 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक सह प्रमोटर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अराइज इंडिया लिमिटेड के एमडी अविनाश जैन के रूप में हुई है। मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने गवाहों, निजी कंपनी के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों सहित कई लोगों से पूछताछ की थी। जैन अपने जवाब टालते पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई ने 19 नवंबर, 2020 को अविनाश जैन, अराइज इंडिया लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंकों को 512.67 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने एसबीआई के नेतृत्व में छह बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा दिया, जिससे 512.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।

आरोपियों ने कथित तौर पर बैंक ऋण को अपने संबंधित पक्षों को भेज दिया और जानबूझकर कंपनी के देनदारों को बढ़ाकर बैंकों को धोखा दिया था। अराइज इंडिया लिमिटेड मोनोब्लॉक पंप, सबमर्सिबल पंप, बैटरी, इनवर्टर और बिजली के सामान के निर्माण और व्यापार में है और इसकी इकाइयां सोनीपत (हरियाणा) और काला अंब (हिमाचल प्रदेश) में हैं। उक्त कंपनी के खातों को 2017 में एनपीए घोषित किया गया था।

सीबीआई ने पूर्व में अभियुक्तों के परिसरों की तलाशी ली थी, जिसके कारण उधारकर्ता कंपनी के खातों की बुक, खरीद, बिक्री विवरण आदि सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को कल (मंगलवार) अदालत में पेश किया जाएगा।