मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

satyendra jain


नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अंतरिम याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

शनिवार को ये मामला कोर्ट में पहले से लिस्ट नहीं था लेकिन सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि सत्येंद्र जैन आज ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसलिए वे अंतरिम जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए वापस लेने की अनुमति दी।

सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। जैन 15 जुलाई से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती थे। जैन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है और वहां सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा सकती है। ईडी का कहना था कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ऐसे में उनकी मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका है।

ईडी ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की बजाय किसी दूसरे अस्पताल में सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण कराए जाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो सत्येंद्र जैन को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न करे।

इस मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। 18 जून को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने कहा था कि कैश दिल्ली में दिया गया। ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिये एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंचा। ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे। ये फर्जी कंपनियां थीं। इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर काला धन को सफेद बनाया जा रहा था। पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया। प्रयास नामक एनजीओ के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई।

27 जुलाई को ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों और चार कंपनियों को आरोपित बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 29 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने चार्जशीट में जिन्हें आरोपित बनाया है, उनमें सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, सत्येंद्र जैन के करीबी वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन के अलावा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल कंपनियों के नाम हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद और सुनील कुमार जैन को अंतरिम जमानत मिल चुकी है।