केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने के मामले में केन्द्र और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस

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केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने के मामले में केन्द्र और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली के उप-राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने आठ हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2023 को होगी।

कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दायर की है। याचिका में विदेश यात्रा पर एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी है।

याचिका में कोर्ट से आधिकारिक और व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने केजरीवाल को सिंगापुर में मेयर्स के सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। उप-राज्यपाल ने कहा था कि सिंगापुर में मेयर्स का सम्मेलन है और उसमें मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है।