सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर ओवैसी बोले- यह पूरा काला कानून है

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. National

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर ओवैसी बोले- यह पूरा काला कानून है

owaisi

Photo Credit: Waseem


भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ एक्ट को लेकर चल रही सुनवाई में एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसने देश भर में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने इस कानून को "काला कानून" करार देते हुए इसे असंवैधानिक बताया और इसके खिलाफ अपनी पार्टी की कानूनी और सामाजिक लड़ाई को और तेज करने का ऐलान किया है। यह मुद्दा न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं को भी प्रभावित कर रहा है। आइए, इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश: क्या है मामला?

वक्फ एक्ट, जो देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए बनाया गया है, लंबे समय से विवादों के घेरे में रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधानिकता और इसके विभिन्न प्रावधानों पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरिम राहत प्रदान की है, जिसके तहत कुछ प्रावधानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। हालांकि, कोर्ट ने इस कानून के सभी पहलुओं पर अंतिम फैसला सुनाने से पहले गहन जांच की बात कही है। इस आदेश ने जहां कुछ लोगों को राहत दी है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे अपर्याप्त माना है।

ओवैसी का तीखा हमला: "यह कानून वक्फ को बर्बाद करेगा"

असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही वक्फ एक्ट को एक असंवैधानिक और वक्फ संपत्तियों के लिए हानिकारक कानून मानती रही है। ओवैसी का कहना है कि इस कानून में शामिल 45-48 संशोधन वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और इसके प्रावधान वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के बजाय उन्हें नष्ट करने की दिशा में काम करते हैं। उन्होंने इस कानून को "वक्फ विरोधी" करार देते हुए इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के साथ-साथ जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम भी जारी रखेगी।