दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव के तबादले पर एलजी को लिखा पत्र, फाइल को मंजूरी देने का किया आग्रह

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दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव के तबादले पर एलजी को लिखा पत्र, फाइल को मंजूरी देने का किया आग्रह

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नई दिल्ली | नौकरशाही के बढ़ते गतिरोध के बीच, दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले को लेकर उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना की ओर से हो देरी पर नाराजगी जताई। भारद्वाज ने दावा किया कि चूंकि पिछले दो दिनों में एलजी के कार्यालय से कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए उन्हें एक पत्र के जरिए तत्काल फाइल की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करना चाहती है, और एक नए सेवा सचिव की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस मामले को पहली बार भारद्वाज ने गुरुवार को उठाया था, और दो दिन पहले आयोजित सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) की बैठक के बाद फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए एल-जी सक्सेना के पास भेजा गया था।

प्रतिक्रिया प्राप्त करने में देरी के साथ, मंत्री ने अब एक औपचारिक पत्र का सहारा लिया है, जिसमें उपराज्यपाल से मामले को तुरंत संबोधित करने और मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।

भारद्वाज द्वारा शुक्रवार को एलजी को भेजे गए पत्र में कहा गया, 'हमने दो दिन पहले सचिव (सेवा) को बदलने का प्रस्ताव भेजा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनी हुई सरकार कई प्रशासनिक परिवर्तन करना चाहती है, जिसके लिए सचिव (सेवा) में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से काफी काम रुका हुआ है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों ने अपने दो निर्णयों में कहा है कि माननीय एलजी को दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में मतभेद की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सचिव (सेवा) में बदलाव एक बहुत ही नियमित मामला है और मतभेद के अभ्यास के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के फैसले में कहा गया था कि माननीय एलजी के पास उनकी मंजूरी के लिए फाइलें नहीं भेजी जानी चाहिए, केवल फैसलों से अवगत कराया जाना चाहिए।

हालांकि, जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब, हमें माननीय एलजी को भी सभी नियमित फाइलें भेजनी हैं। यह जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया फाइल को मंजूरी दें। जल्द ही सचिव (सेवा) का बदलाव होगा।

इससे पहले गुरुवार को भारद्वाज ने अधिकारियों को कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनकी मंजूरी लेने का निर्देश देकर सेवा विभाग पर अपना अधिकार जताया था।

यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचित सरकार को भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर सेवाओं के मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण प्रदान करने के ठीक एक सप्ताह बाद आया है।

अपने अधिकार का स्पष्ट प्रदर्शन करते हुए, भारद्वाज ने एक आदेश में कहा: पिछले सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, अब यह अनिवार्य हो गया है कि कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के संबंध में मुख्य सचिव, सचिव (सेवा) या सेवा विभाग द्वारा मेरे स्पष्ट अनुमोदन के बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।