केरल हाईकोर्ट का निर्देश : एलईडी/नियॉन लाइट वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा

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केरल हाईकोर्ट का निर्देश : एलईडी/नियॉन लाइट वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा

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कोच्चि| केरल उच्च न्यायालय ने वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाबत कहा कि बहुरंगी एलईडी/लेजर/नियॉन लाइट या फ्लैश लाइट वाले वाहन मोटर वाहन (एमवी) कानूनों के प्रावधानों का पालन करने वाले वाहन नहीं माने जा सकते। अदालत ने कहा कि ऐसे वाहन अन्य वाहनों और उनके चालकों, पैदल चलने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा, "जो वाहन बाजार के बाद के बहु-रंगीन एलईडी/लेजर/नियॉन लाइट, फ्लैश लाइट के साथ लगे हैं, जैसा कि यहां पहले दिए गए स्क्रीनशॉट में देखा गया है, जो सार्वजनिक स्थान पर उपयोग किए जा रहे हैं, खुले तौर पर एआईएस008 में निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आने वाले वाहनों, पैदल चलने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के चालकों को चकाचौंध करने में सक्षम हैं, जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा हो रहा है, उनसे कानून के अनुसार सख्ती से उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए।"

"ऐसे माल वाहनों को ऐसा वाहन नहीं माना जा सकता, जो फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करते हैं।"

अदालत ने आदेश दिया कि एमवी कानूनों के तहत दंडात्मक परिणामों के अलावा, एक वाहन में प्रति परिवर्तन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए।