होमगार्ड कर्मचारियों को अब उनके मूल विभाग से मिलेगा वेतन

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होमगार्ड कर्मचारियों को अब उनके मूल विभाग से मिलेगा वेतन


होमगार्ड कर्मचारियों को अब उनके मूल विभाग से मिलेगा वेतन


-60 वर्ष की आयु सीमा पूरी करना अनिवार्य नहीं

-यूपी में आजीवन कारावास के कैदियों को भी मिली राहत

लखनऊ, 24 जून (हि.स.)। गृह विभाग में सेवाएं दे रहे उत्तर प्रदेश में तैनात 25 हजार होमगार्ड्स और यूपी डॉयल-112 में तैनात आठ हजार होमगार्ड्स को बड़ी राहत मिली है।

कारागार एवं हॉमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में तैनात होमगार्डों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत 25 हजार होमगार्ड और यूपी डॉयल-112 में तैनात आठ हजार होमगार्ड्स जो पहले गृह विभाग वेतन पाते थे, अब उनको उनका मूल विभाग ही वेतन देगा।

उन्होंने बताया कि इससे पूर्व गृह विभाग से तैनात होमगार्ड्स को तैनाती और वेतन होम डिपार्टमेंट से जारी होता था। लेकिन अब बजट की व्यवस्था हो जाने के बाद विभाग को गृह विभाग से बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसके तहत होमगार्ड को ड्यूटी भत्ते का भुगतान समय से प्राप्त होगा।

इसके साथ ही यूपी की नई जेल नीति से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को राहत मिलने जा रही है। नई जेल नीति के तहत अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए 60 साल उम्र पूरा करने की बंदिश समाप्त कर दी गई है। हालांकि केन्द्रीय जांच एजेंसियों की अदालतों में जिन कैदियों को सजा मिली है, वह इस दायरे में नहीं आएंगे।

असल में उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या तय नियमों से ज्यादा है, इसलिए वर्तमान कारागार मंत्री लगातार कैदियों की रिहाई व कारागार सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक