चिटफंड मामले में शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज

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चिटफंड मामले में शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज


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चिटफंड मामले में शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज


कोलकाता, 10 अगस्त (हि.स.)। वरिष्ठ भाजपा विधायक और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बुधवार बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सारदा मामले में उनके खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दी है। इसमें शुभेंदु अधिकारी को केंद्रीय एजेंसियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट को बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो सभी को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी को राहत मिले। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता राम प्रसाद सरकार ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें सारदा मामले में तत्कालीन तृणमूल नेता और वर्तमान में भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि सारदा प्रमुख सदस्य ने पत्र लिखकर बताया है कि शुभेंदु अधिकारी ने अवैध रूप से करोड़ों रुपये लिए हैं। इस लिहाज से उनकी गिरफ्तारी और गहन पूछताछ बेहद जरूरी है। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा