Aadhaar से जुड़ा ये काम इस तारीख तक कर लें पूरा, वरना भुगतना होगा बड़ा नुकसान

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Aadhaar से जुड़ा ये काम इस तारीख तक कर लें पूरा, वरना भुगतना होगा बड़ा नुकसान

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PAN-Aadhaar Link Process: आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं यानी अगर आप 30 जून तक यह काम नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. क्योंकि, कम पेनल्टी के साथ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। 

अगर आप 30 जून को या उससे पहले लिंक करते हैं, तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, अन्यथा अगर आप पैन-आधार को लिंक करते हैं या 1 जुलाई के बाद आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे।

लिंक नहीं कराने पर होंगे ये नुकसान

यदि आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक खाता खोलने में समस्या होगी।

अगर आप अवैध पैन कार्ड पेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपए पेनल्टी के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा।

क्विक लिंक सेक्शन के तहत लिंक आधार विकल्प चुनें। आपको एक नई विंडो पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
 
अब अपना पैन नंबर विवरण, आधार कार्ड विवरण, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

इसके बाद 'मैं अपना आधार विवरण मान्य करता हूं' विकल्प चुनें और 'जारी रखें' विकल्प चुनें।

आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। इसे भरें और 'Validate' पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

31 मार्च 2023 तक अवसर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, जो लोग आयकर अधिनियम की धारा 234H के अनुसार आधार-पैन को लिंक नहीं करते हैं, उनके पास 31 मार्च, 2023 तक जुर्माना के साथ एक और मौका होगा। 500 रुपये का जुर्माना होगा 1 अप्रैल से 30 जून, 2022 तक भुगतान किया जाना है। इसके बाद 31 मार्च, 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।