दुकान चलाने के लिए सरकार दे रही 20 हजार, ऑनलाइन करें आवेदन

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दुकान चलाने के लिए सरकार दे रही 20 हजार, ऑनलाइन करें आवेदन

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बेरोजगारों को सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। जिसके माध्यम से दुकान का निर्माण या दुकान चलाने में मदद होगी। इस योजना में खोखा या ठेला वाले भी लाभ ले सकते है। अमरोहा जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय वीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया जायेंगा।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत 1- दुकान निर्माण/ क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू० 20000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 15000 हजार की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 5000 हजार की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा / गुमटी/हाथ ठेला कय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10000 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

ऑनलाइन कर सकते है आवेदन
दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन वेबसाइट http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

ये कागज लगेंगे
ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आदि आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अमरोहा को प्राप्त कराये।