बहुत बड़ा फायदा लेकर आया नया Driving Licence बनवाने का नियम, जानें और जल्दी करें

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बहुत बड़ा फायदा लेकर आया नया Driving Licence बनवाने का नियम, जानें और जल्दी करें

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Driving Licence : ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए बनवाना आवश्यक है। लेकिन आपको बता दें कि आरटीओ कार्यालय की लंबी लाइनों में इसके बनवाने के लिए लगने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नियम में बदलवाव कर दिया गया है। कुछ नियमों में अब आपको बदलाव दिख जाएगा जिससे कि कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं 

डीएल (Driving Licence) बनाने के नियमों में हुए बदलाव में अब आपको किए गए परिवर्तनों के अनुसार, अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भी इन नियमों को लागू कर दिया गया है। डीएल बनवाने वालो के लिए यह बहुत फायदेमंद है।

ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करें 

पहले डीएल (Driving Licence) बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में एक परीक्षण देने होता था। लेकिन नए नियम के अनुसार अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब किसी भी मान्यता प्राप्त मोटर स्कूल से प्रशिक्षण लिया जा सकता है।

वहाँ पर खुद को पंजीकृत भी करा सकते हैं। मोटर स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर डीएल जारी होगा।

नए नियम की जानकारी 

प्रशिक्षण केंद्र के पास कम से कम 2 एकड़ जमीन होना जरूरी है। जिससे कि वहाँ पर दो पहिया और चार पहिया वाहन का प्रशिक्षण आसानी से हो सके। ट्रेनर के पास न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। वह कम से कम 12 वां पास होना चाहिए और उसे यातायात के नियमों को अच्छी तरह से जानकारी हो। मंत्रालय के द्वारा एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी बनवाया गया है। जिसकी अवधि 4 सप्ताह होगी और इसे 29 घंटों में पूरा किया जा सकेगा।

इसमें, आपको व्यावहारिक और सिद्धांत दोनों की जानकारी मिलेगी।