DELHI-NCR : अब छोटी सी गलती करने पर कटेगा 40 हजार का चालान

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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DELHI-NCR : अब छोटी सी गलती करने पर कटेगा 40 हजार का चालान

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New Traffic Rules: अक्सर लोग बिना ट्रैफिक नियमों का पालन (follow traffic rules) किए ही सड़क पर फर्राटा भरते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules)को लेकर सख्त हो गया है. अब एक जरा सी चूक आपकी जेब ढीली कर सकती है.

यानि 40 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. साथ ही जेल जाने का भी प्रावधान किया गया है. हाल ही की बात करें तो गुरूग्राम में एक व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का चालान हो गया था. इसलिए आर्थिक हानी से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन ड्राइव करें.

दरअसल, अभी तक यदि आपके पास डीएल नहीं है तो उसका ही चालान होता था. लेकिन न्यू ट्रैफिक रूल्स के अनुसार यदि एक समय में आप पांच नियमों का उलंघन करते हैं तो सभी का जुर्माना आपको भरना होगा.

उदाहरण के लिए आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना है. यदि आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो यह जुर्माना 15 हजार रुपए हो जाएगा.

वहीं इसी दौरान यदि आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो 10 हजार रुपए उसका भी जुर्माना हो जाएगा. इसी तरह जुड़कर आपकी जुर्माने की धनराशि 40 हजार से ऊपर निकल जाए.

दिल्ली निवासी रविन्द्र कुमार को कालकाजी के मंदिर के पास ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था. रविन्द्र के पास डीएल के साथ पीयूसी सर्टिफिकेट भी नहीं था. साथ ही वह नशे में धुत होकर भी स्कूटी ड्राइव कर रहा था.

पुलिस ने उसका चालान करीब 25000 रुपए का बनाया. रविन्द्र सिर्फ पहला व्यक्ति नहीं है. जिसका मोटा चालान बनाया हो, इसलिए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में कई अन्य बदलाव भी किये गये हैं.