शादी हो या पार्टी, नोएडा में परोसी गई शराब तो लेना होगा ओकेजनल सर्टिफिकेट

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शादी हो या पार्टी, नोएडा में परोसी गई शराब तो लेना होगा ओकेजनल सर्टिफिकेट

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नोएडा | गौतमबुद्ध नगर में अब अगर आपको रेस्टोरेंट, बारात घर, होटल आदि में पार्टी करनी है और वहां आपको शराब पिलानी है तो आपको ओकेजनल सर्टिफिकेट लेना होगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी सार्वजनिक जगह पर आप कोई समारोह आयोजित कर रहे हैं। और शराब परोसी जाने वाली है तो आप आबकारी विभाग की ऑनलाइन साइट पर जा कर ओकेजेनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं।

यह सभी नियम क्लब, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट पर लागू होंगे। जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है की आपको अपने समारोह में अगर लोगों को मदिरापान कराना है तो ऑकेजेनल सटिफिकेट के लिए एक राशि जमा कर एक दिन का सर्टिफिकेट लिया जा सकता है।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जानकारी देते हुए बताया है कि देखा जा रहा है कि जनपद के होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकरी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। उन्होंने अकेजनल बार लाइलेंस (एफ.एल.-11) के आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल के महाप्रबंधक/प्रबंधकों से यह भी आह्वान किया कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाये। यदि कोई अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुये पाया जाता है तो सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को निरस्त किया जाएगा।