बिजनौर : अंतरराज्यीय गिरोह के 5 तस्कर गिरफ्तार, 51 किलो से अधिक गांजा बरामद

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

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बिजनौर : अंतरराज्यीय गिरोह के 5 तस्कर गिरफ्तार, 51 किलो से अधिक गांजा बरामद

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बिजनौर | उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अंतरराज्यीय गिरोह के पांच लोगों की गिरफ्तारी के साथ, रेहड़ थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने महिन्द्रा पिकअप में छिपाकर रखा गया लगभग 51 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपियों की पहचान उत्तराखंड और यूपी रहने के वाले प्रदीप उर्फ प्रताप, आकाश कुमार, शीशपाल, मोहित और खिलाफ सिंह के रूप में हुई है।

थाना प्रभारी सुनील कुमार ने शुक्रवार को कहा कि मुखबिर से पुलिस को आरोपियों के बारे में नशे की खरीद-फरोख्त करने के संबंध गुप्त सूचना मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने रेहड़ थाना अंतर्गत बादीगढ़ फाइव स्टार होटल के पास नहर पर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने घेराबंदी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कथित तौर पर गांजा तस्करी में शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि महिन्द्रा पिकअप की जांच करने पर सामने आया कि वाहन के पीछे के हिस्से में फर्श के नीचे एक लोहे का चैंबर बनाया गया है। संदेह होने पर जांच की गई तो नीचे लोहे की प्लेट से ढकी हुई एक छिपी हुई जगह है, जिसे पेंच के जरिए फिक्स किया गया था। विशेष रूप से यह जगह वर्जित सामग्री को छुपाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

अधिकारी ने कहा, लोहे की प्लेट को हटाने के बाद, पिकअप की कैविटी से लगभग 51 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वह ड्रग्स की खरीद-फरोख्त करते हैं। पुलिस ने गांजे के अलावा तस्करों के पास से 5 मोबाइल, 10450 रुपये नगद, 2 बाइक, 12 बोर के 60 जिंदा कारतूस और एक महिन्द्रा पिकअप को जब्त किया है।

उन्होंने कहा आरोपी खिलाफ सिंह और प्रदीप उर्फ प्रताप ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि वह गांजे की खेप को वाहन से उत्तराखंड से बिजनौर ला रहे थे। हम आसपास के जिलों में महंगे दामों में बेच कर आर्थिक लाभ अर्जित करना चाहते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

एसएचओ ने कहा, पुलिस ने वाहन के चालक प्रदीप उर्फ प्रताप और उसके चार सहायक आकाश कुमार, शीशपाल, मोहित और खिलाफ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रेहड़ पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे जांच की जा रही है।