किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म मे पांच अभियुक्तो को हुई सजा

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किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म मे पांच अभियुक्तो को हुई सजा

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सुल्तानपुर। लम्भुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्ष पूर्व किशोरी से अपहरण एवं दंष्कर्म के अभियुक्त महेन्द्र यादव को न्यायाधीश राजेश मणि त्रिपाठी ने 10 साल के जेल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

वही सह-आरोपी रामबहादुर, सिकन्दर, राजनारायण व रामभारत को व्यपहरण का दोषी ठहराते हुए 5 सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील राजेश कुमार द्विवेदी व  वादी पक्ष के निजी अधिवक्ता अंकुश यादव के मुताबिक लम्भुआ के एक गांव में 5 वर्ष पूर्व बारात विदाई के दौरान किशोरी से अभियुक्त ने अपहरण कर दुराचार   किया था। अभियुक्त को घटना के बाद जेल भेजा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किये। जिनके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तो को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सभी अभियुक्तगण को कुल एक लाख चलीस हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। पीडिता की मां ने माह अप्रेल 2016 मे  लम्भुआ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से आज तक मुख्य आरोपी महेंद्र यादव को जमानत नही मिली थी।