ठाकुरद्वारा: दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा। दहेज में दो लाख की मांग के चलते साजिश के तहत विवाहिता को खाने में जहर देकर हत्या करने के आरोप में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित पति सहित पांच के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पीलकपुर गुमानी निवासी अंकित पुत्र भोला सिंह की शादी करीब ढाई वर्ष पूर्व थाना कुंडा के बाबरखेड़ा निवासी उदयराज सिंह की पुत्री प्रीति के साथ हुई थी। विवाहिता के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी पुत्री के ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपए की मांग के चलते उसे परेशान करते थे और तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे।
आरोप है कि दो दिन पहले शुक्रवार को साजिश के तहत आरोपितों ने उसकी पुत्री को खाने में जहर मिला कर दे दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे उत्तराखंड के जसपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से शनिवार की सुबह मुरादाबाद अस्पताल ले जाते समय प्रीति की मृत्यु हो गई थी।
मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति अंकित, सास सुमित्रा, ससुर भोला सिंह, नंद सचिन और देवर विशाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने रविवार को आरोपी पति अंकित, ससुर भोलासिंह व सास सुमित्रा को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जंहा से तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।