इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध फैसला: जुर्माना सहित एक लाख 31 हजार से अधिक दंड

डंके की चोट पर 'सिर्फ सच'

  1. Home
  2. Uttar Pradesh

इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध फैसला: जुर्माना सहित एक लाख 31 हजार से अधिक दंड

00


विनोद मिश्रा
बांदा।
उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया पर 7हजार जुर्माना किया है। इसके साथ ही एक माह में मशीन मरम्मत पर व्यय राशि 124792 देने के भी आदेश दिये हैं।

दरअसल बांदा शहर शंभू नगर निवासी कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह के द्वारा  यूनाइटेड इंडिया इं कंपनी बांदा, चेन्नई, लखनऊ को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि बीमा कंपनी द्वारा उनकी टाटा हिताची हेड्रोलिक मशीन के दुर्घटना हो जाने पर क्लेम सेटलमेंट न देकर सेवा में कमी की गई है।

आयोग द्वारा विपक्षी यूनाइटेड इंडिया को नोटिस भेजा गया।विपक्षी पार्टी का कहना है कि परिवादी द्वारा बीमा कंपनी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। और वादी का मुकदमा निरस्त किए जाने योग्य है।
आयोग ने दोनो पक्षों के  अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादी का मुकदमा स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि विपक्षी बीमा कंपनी एक माह के अंदर परिवादी को उसकी मशीन की मरम्मत में व्यय किए गए  खर्च के लिए रुपया 124792 एक माह में अदा करे। साथ ही सेवा मे कमी के लिए परिवादी को हुई मानसिक तनाव के रूप में 5000 क्षतिपूर्ति और मुकदमा दायर करने पर हुए खर्च के लिए 2000 रुपया भी अदा करे। अन्यथा वादी को आयोग द्वारा निर्णित राशि वसूल करने का अधिकार होगा।यह जानकारी फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत नें दी। बताया की इस मामले में वादी की ओर से उनके अधिवक्ता इंद्रकर्ण सिंह ने पैरवी की।