पॉलीथिन का इस्तेमाल करने पर दुकानदार के साथ ग्राहक पर भी लगेगा जुर्माना : रुड़की नगर निगम

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पॉलीथिन का इस्तेमाल करने पर दुकानदार के साथ ग्राहक पर भी लगेगा जुर्माना : रुड़की नगर निगम

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हरिद्वार। रुड़की नगर निगम में हुई बैठक में पॉलीथिन के इस्तेमाल न करने पर जोर देते हुए उपयोगकर्ता दुकानदारों और रेहड़ी वालों के साथ ग्राहकों से भी जुर्माना वसूले जाने का निर्णय लिया है।

नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नगर निगम की ओर से लगातार इस बारे में जागरूकता अभियान चलाकर पॉलीथिन के इस्तेमाल नहीं किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पॉलीथिन बनाने बेचने का इस्तेमाल करने वालों के साथ-साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो पॉलीथिन में सामान खरीदेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पंवार ने कहा कि पॉलीथिन में सामान लाने वाले पर सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जब कि पॉलीथिन या फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादनकर्ता पर पांच लाख रुपये, परिवहन कर्ता पर दो लाख रुपये तथा खुदरा विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता, कोतवाली गंगनहर प्रभारी ऐश्वर्या पाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. विक्रांत सिरोही, सफाई निरीक्षक मृदुल कुमार, मनसा नेगी, आशुतोष गुसाईं, व्यापारी नेता अरविंद कश्यप, कमल चावला, पार्षद संजीव राय, अनूप राणा व अमन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।