आय से अधिक संपत्ति मामले में कुसुम यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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आय से अधिक संपत्ति मामले में कुसुम यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर कर दिया है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि कुसुम जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। बार बार विजिलेंस को ई-मेल भेजकर समय मांग रही हैं वह विजिलेंस के सामने पेश नहीं होना चाह रही हैं जबकि विजिलेंस ने उन्हें जून के माह में पूछताछ के लिए नोटिस दे दिया था। याचिकाकर्ता कुसुम यादव की ओर से कहा गया कि लखनऊ में उनके मकान के डिमोल्युशन के नोटिस आ गए हैं अभी वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। इसकी वजह से वह विजिलेंस के सम्मुख पेश नहीं हो पा रही हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की थी। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और वह विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सकें। जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।